एसडीएम को शांति समिति की बैठक करने के निर्देश-----
गत 15 जून से भोपाल जिले में लागू धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी है और आदेश के तहत धरना, प्रदर्शन तथा जुलूस के आयोजन पर प्रतिबंध जारी है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री लवानिया के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए है कि अपने-अपने थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक आयोजित करें और बैठकों में बताया जाये कि कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी श्री लवानिया ने 15 जून धारा 144 के आदेशान्तर्गत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू है। इसके अंतर्गत जुलूस, धरना, जलसा, ज्ञापन, पांच लोगों से अधिक का एकत्रीकरण आदि पर प्रतिबंध लगा हुआ है। उक्त के दृष्टिगत किसी भी प्रकार के आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में जुलूस, जलसा, धरना आदि पर पूर्णत: प्रतिबंध जारी है। किसी भी प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक सामाजिक और राजनैतिक समारोह और आयोजन पर प्रतिबंध है।
इस दौरान कोरोना गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य है और शासन के निर्देशानुसार सभी प्रतिबंधात्मक आदेश का सभी एसडीएम और पुलिस अधिकारी पालन कराना सुनिश्चित करें।
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